ग्वालियर समाचार: स्वीकार्य नहीं, लिखा-सब नियमों से किया गया है

खसरे में डायवर्सन शुल्क बोर्ड के कारण कुर्क जमीन की रजिस्ट्री कर देने के मामले में उप पंजीयक ने कल अभिलेख के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि सभी कुछ नियम कायदों से हुए हैं। यह मामला परिवार एग्रो की कुर्क जमीन का है। राजिजी कारीगरी को लेकर कल फोटोग्राफर ने दगाबाजी कर दी।

द्वारा वरुण शर्मा

प्रकाशित तिथि: मंगल, 19 नवंबर 2024 11:11:10 पूर्वाह्न (IST)

अद्यतन दिनांक: मंगल, 19 नवंबर 2024 11:11:10 पूर्वाह्न (IST)

वकीलवालियर का राजि मंदिर कार्यालय का फोटो।

पर प्रकाश डाला गया

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  3. रजिस्ट्रार ने कुर्क भूमि की रजिस्ट्री पत्र पर रिकार्ड किये थे प्रश्न

नईदुनिया प्रतिनिधि, स्थान। खसरे में डायवर्जन शुल्क मित्रता के कारण कुर्क भूमि की रजिस्ट्री कर देने के मामले में उप पंजीयक मानवेंद्र सिंह बजाज ने अहितकर स्वीकार नहीं किया है। इस मामले में जो रजिस्ट्रार रुचिका चौहान की ओर से नोटिस जारी किया गया था, उसके जवाब में दिए गए नियमों में कायदों का कहना है कि रजिस्ट्री के तहत रजिस्ट्री की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि कुर्क भूमि की रजिस्ट्री में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता है।

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अन्यत्र के नोटिस में खसरे के कलाम नंबर 12 में कुर्क स्थिति दर्ज होने के बाद भी नामांकन कर दिया गया है। इस मामले में अब यूपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रजिस्ट्रार की ओर से दिए गए नोटिस में लिखा गया था कि अपर अध्येता व्रत बड़ागांव तहसील मुरार के प्रस्तुतिकरण प्रतिवेदन में प्रतिवेदन दिया गया था कि ग्राम खेरियामोदी स्थित परिवार एग्रो वि. प्रा.लि. की भूमि सर्वेक्षण योजना 89/2 रकबा 0.473 है। भूमि को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खंड मुरार जिला सूची के एपिसोड में सर्वेक्षण क्रम 89/2 पर भू-भाटक राशि 26015 रुपये, अर्थदंड 650,375 रुपये, प्रीमियम 130075 रुपये पुनः आरंभ प्रतिष्ठान 52030 रुपये कर निवेश विकास डायन किया गया था।

संपूर्ण राशि जमा पर अपर तृतीय व्रत होने पर बड़ागांव जिले के आदेश को कुर्क से मुक्त कराया गया है और इसका सर्वेक्षण क्रम 211, 212, 213, 214 का पुनः आरंभ (डायवर्सन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग मुरार जिले के सारांश को दिया गया है। औद्योगिक परियोजना पुनरुद्धार: स्थापित किया गया था। राशि जमा न से कोर्ट के वकील वादी अधिकारी होने वाले तहसील मुरार के प्रकरण में इसके सर्वे क्रम 89/2, 211, 212, 213, 214, 215/2, 216/1 कुर्क किये गये थे, जिनमें से केवल 89/2 की राशि जमा कर कुर्क से मुक्त करा लिया गया शेष सभी नंबर आज दिनांक तक शेष राशि डायसर्वन राशि जमा न से कुर्क है।

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उक्त कुर्की एसोसिएटेड प्लास्टिक सर्वे क्रम 211, 212, 213, 214, 215/2, 216/1 के खसरे के कॉलम नं. 12 में दर्ज हैं, उसके बावजूद भी सर्वे क्र. आपके विक्रेता परिवार एग्रो वि.प्रा.लि. द्वारा मार्च 2024 में जारी की गई रजिस्ट्री। बिजनिस प्रायवेट लिमिटेड के निदेशक राकेश सिंह नरवरिया एवं बसंत लाल शर्मा क्रेटा के अतुल कुमार तिवारी पुत्र आमिर कुमार तिवारी रेजिडेंट सोल्जर्स काली पिंटो पार्क की सूची को सूचीबद्ध किया गया है।

सर्वे नंबर 89/2 की संपूर्ण राशि जमा कर कुर्क से मुक्त करा लिया गया शेष सभी सर्वे नंबर डायवर्जन जमा न होने से कर्क राशि है। पिछले वार्षिक वर्ष 2024-25 के खसरा खाना नंबर-12 में अंकित है जिसे आपके द्वारा बताए गए खसरे को अनदेखा करते हुए शासन अधिष्ठापन के विपरीत वसीयत पत्र जारी किया गया है। इससे शासन को वित्तीय ऋण दिशानिर्देश मिलता है।

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