1984 anti-Sikh riots Court may pronounce verdict against Sajjan Kumar immediately, accused of murder of two persons


1984 anti-Sikh riots: दिल्ली की एक अदालत पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में शुक्रवार (29 नवंबर) को फैसला सुना सकती है. यह मामला यहां सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो व्यक्तियों की कथित हत्या से संबंधित है. 16 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 147/148/149/302/308/323/395/397/427/436/440 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए थे. 

SIT  ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार उक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उनके उकसाने पर भीड़ ने उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था और उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा उनके घर में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को गंभीर चोटें पहुंचाईं. 1 नवंबर 2023 को कोर्ट ने मामले में सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था. सज्जन कुमार ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया था.

फैसला रख लिया था सुरक्षित

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने एक नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की कथित हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रारंभ में पंजाबी बाग थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बाद में विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की थी. 

अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को कुमार को हत्या एवं कई अन्य अपराधों को लेकर अभ्यारोपित किया था. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उनके उकसावे पर ही लोगों ने इन दो व्यक्तियों को जिंदा जला दिया तथा उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्तियों को भी लूट लिया था एवं नष्ट कर दिया था.

वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे सज्जन कुमार

फिलहाल सज्जन कुमार 1984 के दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. वो इस समय तिहाड़ केंद्रीय कारागार में बंद हैं. वो  वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया’ मामला पाते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए थे. 



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