NEET PG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द, जल्द ही नई मेरिट सूची जारी होगी


मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। कोर्ट ने नीट पीयाज 2024 की मार्चस्ट प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यह निर्णय मेडिकल अधिकारियों को विद्यार्थियों में अतिरिक्त प्वाइंट दिए जाने के कारण लिया गया है। जस्टिस संजीव सचदेवा के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) को आदेश दिया है कि नई स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाए।

ये है मामला

नीट-पीजी 2024 के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई मेरिट लिस्ट में दो बार नामांकन प्रक्रिया जारी की गई। जिस कारण से इन-सर्विस रेज़्यूमे की रैंकिंग लगाई गई। कई अभिलेखों में दावा किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे चिकित्सा अधिकारियों को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया। कंपनियों के वकील आदित्य सान्घी ने तर्क दिया कि प्रतिभाओं का उल्लंघन करते हुए नई सूची तैयार की गई, जिससे सैकड़ों कंपनियों का भविष्य संकट में पड़ गया।

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उच्च न्यायालय का आदेश

उच्च न्यायालय ने योग्यता और विशिष्टता प्रक्रिया को रद्द करते हुए कहा कि बिना सूची बनाए सूची में से चयन प्रक्रिया सूची का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने आदेश दिया कि नई मेरिट सूची में सभी इन-सर्विसेज वकीलों को उनके अतिरिक्त अंकों का पूरा लाभ दिया जाए। उसके बाद ही अमूर्त प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल नवीनता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

प्रभावितों को राहत

यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र के वकीलों के लिए राहत लेकर आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन साल तक मुख्यमंत्री दी गई और उन्हें अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं मिला। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से मेडिकल पिरामिड प्रक्रिया में सुधार और सुधार होने की उम्मीद है।

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