पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सीमा हैदर के बारे में चर्चा में आने का कारण उनका गर्भवती होना है। बता दें कि सीमा अब पांचवीं बार मां बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? आज हम आपको बताते हैं कि भारत की नागरिकता को लेकर क्या नियम हैं।
सीमा हैडर को वेबसाइट वेबसाइट?
बता दें कि सीमा हैदर पांच बार मां बनने जा रही है। सीमा हैदर के चार बच्चे पहले पति से हैं। अब वो प्रेमी सचिन मीना के बच्चे की मां बनने जा रही है। सचिन संग वीडियो शेयर कर सीमा ने लीच की खबर की पुष्टि की है। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि भारत की सुरक्षा सीमा क्या हो सकती है? आज हम आपको इससे जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे।
नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान क्या है
भारत में 26 जनवरी 1950 को जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। वहीं 1 जुलाई 1987 के जन्म के बाद किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, जब उसके जन्म के समय उसकी माता या पिता भारत के नागरिक रहेंगे।
भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
बताएं कि कोई व्यक्ति भारत में 11 साल से रह रहा है, तो साइट के लिए आवेदन कर सकता है। कब्जे में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोगों के लिए इस सीमा को पांच साल तक कर दिया गया है। नागरिकता के लिए आवेदन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर किया जा सकता है। साथ ही Indiancitizenshiponline.nic.in पर भी आवेदन कर सकते हैं।
सीमा को निर्धारित सीमा?
अब सवाल यह है कि भारत की नागरिकता की सीमा क्या है? इसका जवाब है नहीं. असल में दूसरे देश का कोई भी लड़का-लड़की अगर किसी भारतीय से शादी करता है, तो वह भारतीय शिक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन सीमा हैदर भारत में गैर सरकारी तरीकों से आई थी और अभी भी ज़मानत बाहर है। इसलिए सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। हालाँकि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मानव आधार और भारतीय से विवाह करने के कारण नागरिकता दी जा सकती है।
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